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PPF Account New Rule : अगर आप भी पीपीएफ अकाउंट (PPF Account) में निवेश करते हैं तो यह खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए. पीपीएफ में इनवेस्ट करने वालों के लिए सरकार की तरफ से बड़ा नियम आया है, जिसका सीधा असर निवेशकों पर पड़ेगा.वित्त मंत्रालय की तरफ से साफ किया गया कि 12 दिसंबर 2019 को या इसके बाद एक ही शख्स की तरफ से खोले गए दो या इससे ज्यादा पीपीएफ अकाउंट मर्ज नहीं हो सकेंगे. फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इस बारे में ऑफिस मेमोरेंडम (OM) भी जारी किया गया है.ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि पीपीएफ अकाउंट का संचालन करने वाले संस्थान 12 दिसंबर या इसके बाद खोले गए पीपीएफ अकाउंट को मर्ज करने की रिक्वेस्ट नहीं भेजें. इसके पीछे पीपीएफ के साल 2019 के नियमों का हवाला दिया गया है. | ||||
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