राष्ट्रीय (08/01/2015) 
किसानों को 56 लाख 10 हजार रुपए की राशि के कृषि यंत्र अनुदान पर दिए जाएंगे
हरियाणा, कैथल, प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत जिला के किसानों को 56 लाख 10 हजार रुपए की राशि के कृषि यंत्र अनुदान पर दिए जाएंगे। अनुदान पर कृषि यंत्र प्राप्त करने के लिए 15 जनवरी 2015 सायं 5 बजे तक सभी निर्धारित दस्तावेज संलग्र करके आवेदन फार्म सहायक कृषि अभियंता वैष्णों कालोनी कैथल के कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं। यह जानकारी देते हुए उप कृषि निदेशक रोहताश सिंह ने बताया कि अनुदान पर प्रदान किए जाने वाले कृषि यंत्रों में कपास बिजाई मशीन, सब सोयलर, सीधी धान बिजाई मशीन / मल्टी क्रोप प्लांटर, हैपीसीडर, व्हील हैंड हो, मलचर, स्ट्रावेलर, पैडी ट्रांसप्लांटर, बैड प्लांटर, स्ट्रा रीपर, रीजर सीडर, रीपर वाईडर तथा स्पैशल डिस्क हैरो शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कपास बिजाई मशीन पर सामान्य वर्ग के लिए 40 प्रतिशत या अधिकतम 12 हजार रुपए अनुदान, अनुसूचित जाति, जन जाति या महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत या अधिकतम 15 हजार रुपए अनुदान दिया जाएगा। सब सोयलर पर सामान्य वर्ग के लिए 40 प्रतिशत या अधिकतम 4 हजार रुपए अनुदान, अनुसूचित जाति, जन जाति या महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत या अधिकतम 5 हजार रुपए अनुदान दिया जाएगा। सीधी धान बिजाई मशीन / मल्टी क्रोप प्लांटर पर सामान्य वर्ग के लिए 40 प्रतिशत या अधिकतम 12 हजार रुपए अनुदान, अनुसूचित जाति, जन जाति या महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत या अधिकतम 15 हजार रुपए अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हैपी सीडर पर सामान्य वर्ग के लिए 40 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपए अनुदान, अनुसूचित जाति, जन जाति या महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत या अधिकतम 63 हजार रुपए अनुदान दिया जाएगा। व्हील हैंड हो पर सामान्य वर्ग के लिए 40 प्रतिशत या अधिकतम 500 रुपए अनुदान, अनुसूचित जाति, जन जाति या महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत या अधिकतम 600 रुपए अनुदान दिया जाएगा। मलचर पर सामान्य वर्ग के लिए 40 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपए अनुदान, अनुसूचित जाति, जन जाति या महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत या अधिकतम 63 हजार रुपए अनुदान दिया जाएगा। स्ट्रा वेलर पर सामान्य वर्ग के लिए 40 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपए अनुदान दिया जाएगा। पैडी ट्रांसप्लांटर पर  40 प्रतिशत या अधिकतम 2 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा।

उप कृषि निदेशक ने बताया कि बैड प्लांटर पर सामान्य वर्ग के लिए 40 प्रतिशत या अधिकतम 12 हजार रुपए अनुदान, अनुसूचित जाति, जन जाति या महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत या अधिकतम 15 हजार रुपए अनुदान दिया जाएगा। स्ट्रा रीपर पर सामान्य वर्ग के लिए 40 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपए अनुदान, अनुसूचित जाति, जन जाति या महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत या अधिकतम 63 हजार रुपए अनुदान दिया जाएगा। रीजर सीडर पर सामान्य वर्ग के लिए 40 प्रतिशत या अधिकतम 20 हजार रुपए अनुदान, अनुसूचित जाति, जन जाति या महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत या अधिकतम 25 हजार रुपए अनुदान दिया जाएगा। रीपर वाईडर पर सामान्य वर्ग के लिए 40 प्रतिशत या अधिकतम एक लाख रुपए अनुदान, अनुसूचित जाति, जन जाति या महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत या अधिकतम एक लाख 25 हजार रुपए अनुदान दिया जाएगा। स्पेशल डिस्क हैरो पर सामान्य वर्ग के लिए 40 प्रतिशत या अधिकतम 12 हजार रुपए अनुदान, अनुसूचित जाति, जन जाति या महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत या अधिकतम 15 हजार रुपए अनुदान दिया जाएगा।उन्होंने बताया कि अनुदान पर कृषि यंत्र लेने के इच्छुक किसान आवेदन फार्म के साथ ट्रैक्टर पंजीकरण की प्रति शपथ पत्र, पैन कार्ड, चालू बैंक खाते की जानकारी, खाता नंबर एवं आईएफएससी कोड अवश्य संलग्र करें। पंद्रह हजार  रुपए तक अनुदान राशि के कृषि यंत्र के लिए 2500 रुपए तथा इससे अधिक अनुदान राशि के कृषि यंत्र के लिए पांच हजार रुपए का बैंक ड्राफ्ट भी संबंधित फर्म के नाम बनवाकर जमा करवाना होगा।

सीमांत एवं छोटे किसानों द्वारा इस योजना का लाभ लेने के लिए पटवारी की रिपोर्ट संलग्र करना अनिवार्य है। इस संबंध में सभी कार्य दिवसों में इनके कार्यालय तथा सहायक कृषि अभियंता कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। लक्ष्यों से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में लाभार्थियों का चयन ड्रॉ द्वारा 22 जनवरी को प्रात: 11 बजे किया जाएगा। 





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