राष्ट्रीय (06/01/2015)
न्यायिक दंडाधिकारी गगनदीप मित्तल ने त्रैमासिक कार्यक्रम किया जारी
हरियाणा, कैथल,
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव तथा
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री गगनदीप मित्तल ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा
ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किए जाने वाले नियमित कानूनी साक्षरता
शिविरों का संशोधित त्रैमासिक कार्यक्रम जारी
किया गया है। इस कार्यक्रम के अनुसार 11 जनवरी को डेढ बजे जाखौली गांव में,
18 जनवरी को प्रात: साढे 10 बजे सांघन गांव में, 25 जनवरी को डेढ बजे
कुराड़ गांव में, एक फरवरी को डेढ बजे दयौरा गांव में, 8 फरवरी को डेढ बजे
सेगा गांव में, 15 फरवरी को प्रात: 10 बजे मटौर
गांव में, 22 फरवरी को डेढ बजे फिरोजपुर गांव में, एक मार्च को डेढ बजे
तारागढ गांव में, 8 मार्च को डेढ बजे बदनारा गांव में, 15 मार्च को प्रात:
10 बजे राजौंद में, 22 मार्च को डेढ बजे बंदराना गांव में तथा 29 मार्च को
डेढ बजे कैलरम गांव में कानूनीसाक्षरता शिविरों
का आयोजन किया जाएगा। इन कानूनी साक्षरता शिविरों में महिलाओं तथा बच्चों
को निशुल्क कानूनी सेवाएं, लोक अदालत, डीवी एक्ट, वरिष्ठ नागरिकों के
अधिकार तथा घरेलु हिंसा अधिनियम, कन्या भ्रूण हत्या विषय पर सैमिनार,
अनुसूचित जाति/ जन जाति अधिनियम, मोटर वाहन
अधिनियम के तहत मुआवजा दावे की प्रक्रिया, बंधुआ मजदूर अधिनियम, सूचना का
अधिकार, मानव अधिकार, एचआईवी एड्स, ऑनर किलिंग, लोक अदालत तथा हिरासत में
लिए गए व्यक्तियों के अधिकार, खाप पंचायत, पंचायती राज अधिनियम आदि विषयों की जानकारी दी जाएगी। |
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