राष्ट्रीय (17/12/2014)
आवेदनों के आधार पर इन यंत्रों का आबंटन किया जाएगा,लाभार्थियों का चयन ड्रॉ द्वारा 22 जनवरी को 11 बजे
हरियाणा, कैथल, उपायुक्त श्री के. मकरंद पांडुरंग ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जिला के किसानों को दो करोड़ 45 लाख रुपये की धनराशि के विभिन्न कृषि यंत्र अनुदान राशि पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। कृषि विभाग द्वारा अनुदान पर दिए जाने वाले यंत्रों के लिए अवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक किसान अपने प्रार्थना पत्र निर्धारित फार्म में सभी दस्तावेज संलग्न करके 15 जनवरी 2015 तक सायं 5 बजे तक सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। वर्ष 2010-11 में अनुदान पर कृषि यंत्र लेने वाले किसान कृषि यंत्रों के लिए दोबारा आवेदन न करें। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदनों के आधार पर इन यंत्रों का आबंटन किया जाएगा। प्राप्त लक्ष्यों से अधिक आवेदन की दशा में लाभार्थियों का चयन ड्रॉ द्वारा 22 जनवरी को प्रात: 11 बजे किया जाएगा। उन्होंने अनुदान पर दिए जाने वाले कृषि यंत्रों के बारे में बताया कि मक्का प्लांटर / मल्टी क्रो प्लांटर, ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर, बैड प्लांटर, जीरो ड्रिल मशीन, लैजर लैंड लैवलर, किसान समूह के लिए लैजर लैंड लैवलर, रोटावेटर, पावर वीडर / मुंगफली खोदने की मशीन / मल्टी क्रोप थ्रैसर, हस्त चालित स्प्रेयर, सीड ड्रिल, दरांती तथा बैल चालित सीड ड्रिल / हैरो आदि कृषि यंत्र अनुदान पर दिए जाएंगे। उन्होंने विभिन्न कृषि यंत्रों पर दी जाने वाली अनुदान राशि के संदर्भ में बताया कि मक्का प्लांटर/ मल्टी क्रोप प्लांटर, बैड प्लांटर, जीरो ड्रिल मशीन, लैजर लैड लैवलर किसान समूह के लिए तथा सीड ड्रिल पर अनुसूचित जाति, जन जाति, विधवा आदि के लिए 50 प्रतिशत या अधिकतम 15 हजार रुपए तथा सामान्य जाति के लिए 40 प्रतिशत या अधिकतम 12 हजार रुपए, लैजर लैंड लैवलर एवं पावर वीडर/ मुंगफली खोदने की मशीन, मल्टी क्रोप थ्रैसर पर अनुसूचित जाति, जन जाति व विधवा के लिए 50 प्रतिशत या अधिकतम 63 हजार रुपए तथा सामान्य जाति के लिए 40 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपए, रोटावेटर पर अनुसूचित जाति, जन जाति व विधवा के लिए 50 प्रतिशत या अधिकतम 25 हजार रुपए तथा सामान्य जाति के लिए 40 प्रतिशत या अधिकतम 20 हजार रुपए, हस्त चालित स्प्रेयर पर अनुसूचित जाति, जन जाति व विधवा के लिए 50 प्रतिशत या अधिकतम 600 रुपए तथा सामान्य जाति के लिए 40 प्रतिशत या अधिकतम 500 रुपए, दरांती पर अनुसूचित जाति, जन जाति व विधवा के लिए 50 प्रतिशत या अधिकतम 200 रुपए तथा सामान्य जाति के लिए 40 प्रतिशत या अधिकतम 150 रुपए तथा बैल चालित सीड ड्रिल /हैरो पर सामान्य जाति के लिए 40 प्रतिशत या अधिकतम 4 हजार रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कृषि उप निदेशक डा. रोहताश सिंह ने बताया कि इच्छुक किसान अपने प्रार्थना पत्र के साथ ट्रैक्टर पंजीकरण की प्रति, शपथ पत्र, पैन कार्ड तथा चालू बैंक खाते की जानकारी, खाता नंबर, आईएफएससी कोड सहित निर्धारित फार्म के साथ संलग्र करें। अनुदान पर कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन को संबंधित कृषि विकास अधिकारी / कृषि विकास अधिकारी कृषि यंत्र से हस्ताक्षर करवाकर संबंधित उपमंडल कृषि अधिकारी के माध्यम से संबंधित अथवा सहायक कृषि अभियंता कैथल की वैष्णों कालोनी करनाल रोड कैथल के कार्यालय में निर्धारित तिथि 15 जनवरी सायं 5 बजे तक जमा करवाने होंगे। उन्होंने बताया कि 15 हजार तक अनुदान राशि की मशीनों के लिए 2500 रुपए तथा 15 हजार रुपए से अधिक अनुदान राशि की मशीनों के लिए 5 हजार रुपए का बैंक ड्राफ्ट संबंधित फर्म के नाम बनवाकर जमा करवाना होगा। लेजर लैंड लैवलर तथा रोटावेटर के लिए आवेदक किसान के पास 35 होर्स पॉवर का ट्रैक्टर होना अनिवार्य है। सीमांत व छोटे किसानों द्वारा कृषि यंत्र लेने के लिए पटवारी की रिपोर्ट लगाना अनिवार्य है। अनुमोदित कृषि यंत्र निर्माताओं की सूची, निर्धारित आवेदन पत्र, शपथ पत्र अथवा अन्य जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में उप कृषि निदेशक अथवा सहायक कृषि अभियंता कैथल के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। |
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