राष्ट्रीय (09/12/2014)
राजनैतिक दल द्वारा प्रचार सामग्री लगाने पर प्रतिबंध होगा।
कैथल, जिला में सरकारी होर्डिंग पर किसी भी राजनैतिक दल द्वारा प्रचार सामग्री लगाने पर प्रतिबंध होगा। इन होर्डिंग का उपयोग सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के लिए ही किया जाएगा। फ्लैक्स ्रप्रिंट करने वाले यदि कोई प्रिंटर इन सरकारी होर्डिंगों का दूरूपयोग करेंगे, तो उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे। ये आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त श्री के.एम.पांडुरंग ने आज प्रशासन के अधिकारियों की बैठक में मतदाता जागरूकता अभियान से जुड़े विभिन्न बिंदूओं पर विचार-विमर्श करते हुए दिए। उन्होंने कहा कि नगर परिषद और नगर पालिका सीमा में लगे होर्डिंग व राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो भी प्रचार के लिए बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं, उन होर्डिंग पर केवल सरकार की नीतियों व कल्याणकारी कार्यक्रमों के ही फ्लैक्स लगाए जाएंगे। इन होर्डिंग का उपयोग सरकारी प्रचार के लिए किया जा सकेगा। उपायुक्त ने इन होर्डिंग पर राजनैतिक दलों के फ्लैक्स व धार्मिक आयोजनों के फ्लैक्स लगाने के काम को आपत्ति जनक बताया है और इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि समय-समय पर इन होर्डिंग की चैकिंग की जाएगी तथा इन होर्डिंग पर प्रिंटर द्वारा लगाए गए फ्लैक्स के कारण प्रिंटरों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। गलत फ्लैक्स हटाने को लेकर एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के अतिरिक्त दूसरे फ्लैक्स को तुरंत हटाया जाएगा। कैथल से राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट |
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