राष्ट्रीय (04/12/2014)
बच्चों के यौन उत्पीड़न से बचाव का कानून
राज्यसभा में आज एक तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका संजय गांधी ने बताया कि बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने का 2012 का कानून-पीओसीएसओ 14 नवम्बर, 2012 से लागू हुआ और यह यौन उत्पीड़न और अश्लील चित्र आदि से बच्चों के बचाव का व्यापक कानून है। इस कानून के अंतर्गत न्यायिक प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर बच्चों के हितों की रक्षा की जाती है। इसमें रिपोर्टिंग, प्रमाण की रिकॉडिंग, पूछताछ और विशेष न्यायालयों में अपराधों के तेजी से मुकदमों को चलाने में बच्चों की मासूमियत का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस कानून के अलावा किशोर न्याय अधिनियम 2000 और संशोधन अधिनियम 2006 तथा अन्य कानून भी बच्चों समेत पीडि़तों और गवाहों के हितों पर विचार करते हैं। |
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