दिल्ली के श्रम आयुक्त श्री जितेन्द्र नारायण ने आज बताया कि श्रम विभाग ने समयबद्ध रूप से श्रमिकों और अन्य व्यक्तियों से प्राप्त 219 शिकायतों का निराकरण 24.11.2014 से 28.11.2014 के दौरान किया है। श्रम कानूनों को लागू करने के अलावा श्रम विभाग राजधानी में औद्योगिक श्रमिकों और उनके परिवारों के लाभ के लिए कल्याणकारी गतिविधियां भी शुरू की है। श्री जितेन्द्र नारायण ने बताया कि
विभिन्न श्रम कानूनों , जिसमें कर्मचारी श्रतिपूर्ति अधिनियम 1923, दिल्ली की दुकानें और स्थापना अधिनियम 1954, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ग्रेच्युटी(अनुदान)
अधिनियम 1972, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, ठेका श्रम अधिनियम 1970 आदि के तहत् श्रमिकों को
77,91,795/- रुपये की राशि 24.11.2014 से 28.11.2014 के दौरान वितरित की गई। इसके तहत 442 श्रमिकों को लाभ
हुआ है। श्रम आयुक्त ने आगे बताया कि सभी जिला श्रम कल्याण अधिकारियों को श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए आदेश दिए गए हैं, जिससे उनकी विभिन्न शिकायतों और कानूनी संबंधित विषयों पर उनकी मदद की जा सके। |