राष्ट्रीय (28/11/2014)
श्रम कानून संशोधन विधेयक, 2014 लोकसभा में पारित
श्रम
कानून (कुछ खास प्रतिष्ठानों को रिटर्न भरने एवं रजिस्टर का रख-रखाव करने
से छूट) संशोधन विधेयक, 2014 आज लोकसभा में पारित हो गया। केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि इस विधेयक का वास्ता सामाजिक सुरक्षा से है। इसके तहत कामगारों को काम पर रखने से संबंधित प्रक्रियायें सरल कर दी गई हैं। इस विधेयक को लाने का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही एवं समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि ईपीएफ सार्वभौमिक खाता संख्या को इससे काफी लाभ होगा क्योंकि इसमें पोर्टेबिलिटी, पारदर्शिता एवं दक्षता की सुविधायें हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कामगारों के हितों से कोई समझौता नहीं कर रही है और इस कानून का मकसद किसी भी प्रतिष्ठान को छूट देना नहीं है। संशोधित विधेयक में मूल अधिनियम 1988 के कुछ प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। मसलन, उन कानूनों की संख्या को मौजूदा नौ से बढ़ाकर 16 करने का प्रस्ताव है, जिनके तहत छोटे प्रतिष्ठानों को रिटर्न भरने एवं रजिस्टर का रख-रखाव करने की छूट दी जाती है। इसी तरह आज पारित विधेयक में छोटे प्रतिष्ठानों की परिभाषा में संशोधन किया गया है। अब इस तरह के प्रतिष्ठानों के दायरे में वे इकाइयां भी आ गई हैं जिनमें 10 से लेकर 40 कामगार कार्यरत हैं, जबकि मौजूदा समय में अधिकतम 19 कामगारों वाली इकाइयां ही इनके दायरे में हैं। इससे पहले, 26 नवम्बर 2014 को यह विधेयक राज्यसभा में पारित हो गया था। |
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