राष्ट्रीय (27/11/2014)
श्रम विभाग से 17436 श्रमिक हुए लाभान्वित और कई श्रम कानूनों के तहत श्रमिकों कों 25 करोड से ज्यादा रुपये बांटे
दिल्ली के श्रम आयुक्त श्री जितेन्द्र नारायण ने आज बताया कि श्रम
विभाग,दिल्ली सरकार ने विभिन्न श्रम कानूनों , जिसमें कर्मचारी श्रतिपूर्ति
अधिनियम 1923, दिल्ली की दुकानें और स्थापना अधिनियम 1954, न्यूनतम मजदूरी
अधिनियम 1948, ग्रेच्युटी(अनुदान) अधिनियम 1972, बोनस भुगतान अधिनियम
1965, ठेका श्रम अधिनियम 1970 आदि के तहत् श्रमिकों को 25,01,25,898/-रुपये
की राशी फरवरी 2014 से अक्टुबर, 2014(नौ महीने) के दौरान वितरित की ।
इसके तहत 17436 श्रमिकों को लाभ हुआ है।
श्री जितेन्द्र नारायण ने आगे कहा कि श्रम विभाग ने समयबद्ध रूप से
श्रमिकों और अन्य व्यक्तियों से प्राप्त 219 शिकायतों का निराकरण
17.11.2014 से 21.11.2014 के दौरान किया है। श्रम कानूनों को लागू करने के
अलावा श्रम विभाग ने राजधानी में औद्योगिक श्रमिकों और उनके परिवारों के
लाभ के लिए कल्याणकारी गतिविधियां भी शुरू की है।
श्रम आयुक्त ने आगे बताया कि सभी जिला श्रम कल्याण अधिकारियों को
श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए आदेश दिए गए हैं, जिससे उनकी
विभिन्न षिकायतों और कानूनी संबंधित विशयों पर उनकी मदद की जा सके। |
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