राष्ट्रीय (29/10/2014) 
प्राधिकरण की जमीन पर कब्जा, शिकायत के बाद भी दर्ज नहीं हुई रिपोर्ट
नोएडा। पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए प्राधिकरण हमेशा तत्पर रहता है। इतना ही नहीं पुलिस को गाडिय़ां और मोटरसाइकिल भी मुहैया कराता है। बावजूद इसके पुलिस प्राधिकरण की जमीन पर कब्जा रोकना तो दूर कब्जा होने के बाद प्राधिकरण की ओर से दी जाने वाली तहरीर पर तवज्जो नहीं देती।

जानकारी के अनुसार प्राधिकरण के अवर अभियंता (वर्क सर्किल-5) हरिओम सिंह व लेखपाल हुकम सिंह ने कोतवाली सेक्टर-24 में तहरीर दी है कि सेक्टर-22 के भूखंड संख्या जे-241 की भूमि पर नवल चौहान ने अवैध निर्माण कर रखा है। तहरीर में कहा गया है कि सेक्टर-22 के भूखंड संख्या जे-241 के क्षेत्र में ग्राम चौड़ा सादतपुर के खसरा संख्या 571, 572, 573 और 574 की भूमि आती है।
यह भूमि नोएडा प्राधिकरण की अर्जित, कब्जा प्राप्त एवं अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इस खसरा नंबर की जमीन पर प्राधिकरण की ओर से ग्रामवासियों के लिए बारात घर का निर्माण किया जाना है। लेकिन, चौड़ा सादतपुर निवासी नवल चौहान पुत्र प्रकाश चौहान ने खसरा संख्या 572 और 573 की भूमि पर अवैध टिन शैड डालकर अतिक्रमण कर लिया है।
तहरीर में कहा गया है कि इस अतिक्रमण से चौड़ा सादतपुर के प्रस्तावित बरात घर का निर्माण कार्य बाधित होगा और नोएडा के समुचित नियोजन, अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं जनसामान्य के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तहरीर में यह भी बताया गया है कि जब नवल चौहान द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण को रोकने का प्रयास किया गया तो उसने झगड़ा करना शुरू कर दिया।
उन्होंने पुलिस से मांग की है कि उक्त व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि चौड़ा सादतपुर में प्रस्तावित बारात घर का निर्माण किया जा सके। इस बाबत कोतवाली प्रभारी पंकज पंत का कहना है कि इस मामले में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। उन्होंने इस तरह की जानकारी के लिए मना कर दिया।
बताते चलें कि उक्त व्यक्ति ने खिलाफ कोतवाली सेक्टर-24 पुलिस ने वर्ष 2012 में सेक्टर-55 स्थित डी-7 कोठी पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर कोठी पर कब्जा करने का मामला दर्ज किया था। इसके अलावा वर्ष 2003 में कोतवाली सेक्टर-58 में मुकदमा संख्या 175/03 के तहत धारा 415 और 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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