राष्ट्रीय (11/10/2014) 
चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज की ओर से डाली गई पीआईएल खारिज, टोल टैक्स पर राहत नहीं
ग्रेटर नोएडा। एक के बाद एक टोल टैक्स के खिलाफ अभियान छिड़ गया है। इस बार यमुना एक्सप्रेस-वे से टोल टैक्स हटाने  को लेकर दायर की गई याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो गई है। लेकिन अब चैंबर ऑफ इंस्ट्रीज एंड कॉमर्स (एनसीआर) के अध्यक्ष कुंवर एमजेड खान ने सुप्रीम कोर्ट में पीआइएल लगाने की बात कही है।

उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद भी हार नहीं मानेंगे। कोर्ट से आदेश की प्रति मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। फैसले को लेकर जब कानून के जानकारों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार का फैसला इसलिए हुआ है कि सरकार ने कोर्ट को बताया है कि जेपी ग्रुप ने यमुना एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया है। इस निर्माण में सरकार की ओर से जेपी ग्रुप के साथ अनुबंध किया गया है। 13
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा से नोएडा को जाने वाले यमुना एक्सप्रेस वे को टोल फ्री करने की मांग वाली जनहित याचिका पर हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले को टोल वसूली कंपनी व सरकार के बीच हुए करार की विषय वस्तु मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता तथा न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की खंडपीठ ने कुंवर एमजेड खान की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि जेपी एसोसिएट को सड़क निर्माण लागत से अधिक फायदा मिल चुका है। करोड़ों के प्लाट कंपनी को मिले हैं। ताज एक्सप्रेस वे के नाम से शुरू इस राजमार्ग का नाम बदलकर यमुना एक्सप्रेस वे रख दिया गया। लागत वसूल होने के बाद भी वसूली जारी है।

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