राष्ट्रीय (10/10/2014)
जनेश्वर मिश्र पार्क में चल रहे सपा अधिवेशन पर हाईकोर्ट ने जताया एतराज
लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने
जनेश्वर मिश्र पार्क में हो रहे सपा सम्मेलन पर सख्त एतराज जताया है। कोर्ट
ने जनेश्वर मिश्र पार्क में भविष्य में ऐसे किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम
में रोक लगा दी है। हालांकि, कोर्ट ने एडवोकेट जनरल विजय बहादुर के आग्रह
पर चल रहे 8 अक्टूबर से शुरू हुए सपा सम्मेलन पर रोक नहीं लगाई है। यह सम्मेलन 10 अक्टूबर तक चलेगा,
लेकिन कोर्ट ने लखनऊ के डीएम को पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी कराने और
छह हफ्ते में रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। यह आदेश
जस्टिस वीके सिंह और बीके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दिया है। जनेश्वर मिश्र
में हो रहे सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन के खिलाफ याचिका एडवोकेट मुनिंदर राय
ने दायर की थी। मुनिंदर
राय ने बताया कि सरकार ने पार्क में आयोजन के लिए संबंधित विभागों से कोई
मंजूरी नहीं ली है। दबाव बना कर पार्क में आयोजन किया जा रहा है। इसके
अलावा जनेश्वर मिश्र पार्क को ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित किया जा रहा
है। ऐसे में यहां पर कार्यक्रम होने से पार्क की हरियाली को खतरा हो सकता
है। पूरे शहर में जगह-जगह लगी होर्डिंग्स से जनता को दिक्कत हो रही है।
प्रशासन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। इसलिए उन्होंने
हाईकोर्ट का सहारा लिया। उन्होंने
कहा कि पूर्व सीएम मायावती ने राजनीतिक आयोजनों के लिए रमाबाई मैदान शहर
से बाहर बनाया था। इसलिए सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन भी शहर से बाहर रमाबाई
मैदान में होना चाहिए था लेकिन सपा ने नियम कानून ताक पर रख कर जनेश्वर
मिश्र पार्क में राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया। |
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