
दिल्ली उपराज्यपाल श्री नजीब जंग ने आज राजधानी के चार पहियों के वाहनों के लिए पसंद की पंजीकरण नंबर/फैंसी नंबर की नीलामी का शुभारंभ किया. गौरतलब है कि दिल्ली के परिवहन विभाग द्वारा दिल्ली मोटर वाहन नियम 1993 में संशोधन के लिए दिनांक 2जून 2014 को जारी अधिसूचना जारी की गयी थी, जिसके तहत राजधानी दिल्ली में चार पहिया वाहनों के लिए पसंद की पंजीकरण नंबर की नीलामी के लिए उपलब्ध श्रृंखला की खुली नीलामी की मंजूरी दी गयी. इसी क्रम में उपराज्यपाल ने आज आनलाईन नीलामी प्रक्रिया का उद्घाटन किया. राजधानी में चार पहिया वाहनों के लिए पंसद के पंजीकरण नम्बर के आवंटन की प्रक्रिया अर्थात् आनलाईन नीलामी का संचालन परिवहन विभाग की ओर से दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम (डी.टी.आई.डी.सी) द्वारा आयोजित किया जा रहा है. डी.टी.आई.डी.सी दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की एक कंपनी है, जिसका कार्यालय,आईएसबीटी, कश्मीरी गेट पर स्थित है. दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम (डी.टी.आई.डी.सी) द्वारा निलामी प्रक्रिया का संचालन आई.एस.बी.टी कश्मीरी गेट स्थित कार्यालय द्वारा किया जाएगा. दिल्ली परिवहन विभाग की बेवसाइट http://transport.delhi.gov.in के लिंक द्वारा दिल्ली का कोई भी नागरिक अपने पंसद का नम्बर प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करा सकता है. पंजीकरण के उपरान्त इच्छुक व्यक्ति को एक यूनिक एकनोलिजमेंट नम्बर (यू.ए.एन) दिया जाएगा तद्उपरान्त नियत निर्धारित राशि जमा करा कर नीलामी में भाग लेकर अपनी पंसद का नम्बर प्राप्त किया जा सकता है. नीलामी के लिए उपलब्ध पंसद के नम्बर और उनके लिए निर्धारित राशि/ न्यूनतम आरक्षित मूल्य का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-
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परिवहन विभाग द्वारा प्रारंभ में 140 पंजीकरण नम्बर पहले दौर में ई नीलामी के लिए रखा गया है. इच्छुक और पात्र व्यक्तियों ऑनलाइन दर्ज द्वारा ई नीलामी में भाग ले सकते हैं. सफल ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन के बाद प्रतिभागियों को एक यूएएन प्राप्त होगा. ऑनलाइन पंजीकरण की नीलामी के शुरू होने से पहले 8 कार्य दिवसों के लिए खुला होगा. ऑनलाइन पंजीकरण के बाद भाग लेने वाले व्यक्ति, बोलीदाता दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम (डी.टी.आई.डी.सी) के आईएसबीटी स्थित कार्यालय में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी एक डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा. डिमांड ड्राफ्ट की राशि पसंद का वांछित पंजीकरण नम्बर के आरक्षित मूल्य का होगा. डिमांड ड्राफ्ट जमा करने के बाद व्यक्ति ऑनलाइन बोली प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे. पंजीकरण प्रक्रिया के पूरा होने के बाद, ऑनलाइन बोली लगाने की प्रक्रिया तीन कार्यकारी दिनों के लिए आयोजित किया जाएगा. एक व्यक्ति पंजीकरण की एक यूएएन के साथ दस पंजीकरण नम्बर के लिए बोली लगा सकते हैं. हालांकि एक व्यक्ति को प्रत्येक यूएएन के लिए पसंद का मात्र एक पंजीकरण नम्बर आवंटित किया जाएगा.
बोली प्रक्रिया के परिणाम परिवहन विभाग की वेबसाइट http://transport.delhi.gov.inसे ई नीलामी लिंक पर प्रकाशित किया जाएगा. सफल बोलीदाता दस कार्य दिवसों के भीतर बोली की राशि को दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम (डी.टी.आई.डी.सी) में जमा करनी होगी. यदि सफल बोलीदाता निर्धारित समय के भीतर शेष राशि जमा करने में विफल रहता है, तो उसके द्वारा जमा आरक्षित मूल्य जब्त कर ली जाएगी. आवंटन पत्र की वैधता वाहन के पंजीकरण के लिए 90 दिनों की अवधि के लिए होगी। सफल बोलीदाता संबद्ध क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से 90 दिनों के भीतर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा। दिल्ली सरकार ने पंजीकरण नम्बर की ई नीलामी करने वाले लोगों के सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर बनाया है जो इस प्रकार है 011-23865600, 23865601 हैं . इन हेल्पलाइन नंबर पर सभी कार्य दिवसों में सुबह 10.30 बजे से 5.00 बजे तक किसी भी सहायता के लिए संपर्क किया जा सकता है।
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