राष्ट्रीय (16/06/2014) 
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम पर लेख आमंत्रित

केन्द्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली ने भारतीय नागरिकों से सूचना का अधिकारी अधिनियम के श्रेष्ठ कार्य निष्पादन से सम्बन्धित लेख आमंत्रित किए हैं। यह जानकारी प्रदेश सूचना आयोग के एक प्रवक्ता ने आज यहां दी।

प्रवक्ता ने कहा कि देश भर में जन अधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के श्रेष्ठ कार्य निष्पादन से सम्बन्धित लेख लगभग 5000 शब्दों में लिखे होने चाहिएं। यह लेख निदेशक (आईआर) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नाॅर्थ ब्लाॅक, नई दिल्ली-110001 को ई-मेल के माध्यम से वेकतजपकवचज/दपबण्पद पर भेजे जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि लेख में उस जन अधिकारी का नाम होना चाहिए, जिसके श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उस आवश्यकता/समस्या की जानकारी भी होनी चाहिए, जिस कारण कार्य निष्पादन की इस प्रणाली को अपनाना पड़ा। लेख में कार्य प्रणाली की विस्तृत जानकारी, वित्तीय निहितार्थ तथा श्रमशक्ति एवं अधोसंरचना जैसे संसाधनों के प्रयोग की जानकारी भी शामिल होनी चाहिए। लेख में ऐसे कार्य निष्पादन के कार्यान्वयन से सीखे गए अनुभव और सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में इस कार्य निष्पादन के सकारात्मक प्रभाव का वर्णन भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य निष्पादन को अन्य जन अधिकारियों द्वारा अपनाए जाने की संभावनाओं पर भी विस्तृत प्रकाश लेख में डाला जाना चाहिए।

प्रवक्ता ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ 20 लेख सार संग्रह में समाहित किए जाने के लिए चुने जाएंगे। सार संग्रह में शामिल किए जाने वाले लेख के लेखकों को 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। लेख 1.5 लाईन स्पेस के साथ 14 अक्षर के फोंट में टाईप कर भेजा जाना चािहए। उन्होंने कहा कि हस्तलिखित लेखों पर विचार नहीं किया जाएगा। लेख में लेखक का पूर्ण नाम एवं पता, दूरभाष संख्या तथा ई-मेल आईडी की जानकारी होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि विभाग आवश्यक परिवर्तन यदि कोई हो तो करने के उपरांत लेखकों को लेख पुनः प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। उन्होंने कहा कि सार संग्रह का प्रथम संस्करण विभाग की वैबसाईट http://www.persmin.nic.in  पर उपलब्ध है।

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