राष्ट्रीय (16/06/2014)
राजधानी दिल्ली में सड़क सुरक्षा के मद्देनज़र जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति का गठन
दिल्ली के उपराज्यपाल श्री नजीब जंग ने राजधानी दिल्ली में सड़क सुरक्षा के मद्देनज़र जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति (डिस्ट्रिक्ट लेवल रोड सेफ्टी कमिटी) के गठन को मंजूरी प्रदान की है. मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 215 के तहत इस जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति (डिस्ट्रिक्ट लेवल रोड सेफ्टी कमिटी) का गठन किया गया है. कमिटी जिला स्तर पर स्थानीय प्रशासन के सहयोग से आम नागरिकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाने का काम करने के साथ साथ सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम भी करेगी. जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा सड़क सुरक्षा के लेकर निम्लिखित कार्य किये जायेगे.- 1. राजधानी दिल्ली के सडकों पर विद्यमान ब्लैक स्पॉट अथवा सर्वाधिक दर्घटना संभावित क्षेत्र की पहचान करने के साथ साथ दुर्घटना से बचने का उपाय भी सुझाएगी यह डिस्ट्रिक्ट लेवल रोड सेफ्टी कमिटी.2. अम्बुलेंस की तैनाती. 3. ट्रामा केयर और ब्लड बैंक की सुविधा. 4. यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराना. 5. सडकों के किनारे सड़क सुरक्षा. 6. सडक सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना. 7. जिला परिवहन कार्यालय के कार्यों का निरीक्षण एवं 8. सड़क सुरक्षा से सम्बंधित कोई भी अन्य विषय पर राय देना. दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट लेवल रोड सेफ्टी कमिटी की बैठक हर तीन महीने में एक बार अवश्य आयोजित की जाएगी और जरुरत पड़ने पर यह बैठक पहले अथवा बीच के अवधि में भी आयोजित की जा सकेगी. |
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