राष्ट्रीय (10/06/2014) 
दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का मुकदमा दर्ज
स्याना- स्याना कोतवाली में क्षेत्र के ग्राम नया बांस में स्विफट डिजायर की माँग को लेकर ससुरालियों द्वारा विवाहिता की गला घोंटकर हत्या कर देने का मामला दर्ज हुआ है। विवाहिता के पिता ने अपने दामाद, दामाद के भाई, समधी व समधिन के विरूद्ध दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है।घटना की सूचना पर पुलिस क्षेत्राधिकारी व कोतवाली प्रभारी मौके पर पहुँच गए। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
पुलिस को दी गई तहरीर में नरसेना थाना क्षेत्र के ग्राम नरेंद्रपुर निवासी सन्तु सिंह ने आरोपित किया है कि उसकी विवाहिता बेटी प्रियंका की उसके पति, सास, ससुर व देवर ने दहेज के लिए गला घोंटकर हत्या कर दी। दर्ज कराया गया है कि प्रियंका का विवाह 12 मई 2013 को स्याना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नया बांस निवासी हेमंत के साथ हिंदू रीति-रिवाजानुसार की गई।
विवाह में हैसियत अनुसार दान-दहेज स्वरूप सेण्ट्रो कार, एल ई डी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, गहने-कपड़े आदि सभी सामान दिया गया। आरोपित है कि दिए गए दहेज से ससुरालीजन संतुष्ट नही थे। सेण्ट्रो कार के बजाय स्विफट डिजायर कार की माँग की जा रही थी। विवाहिता द्वारा मायके वालों की मजबूरी बताए जाने पर उसके साथ मारपीट किए जाने का आरोप है।
मायके वालों को बताए जाने पर उसे समझा-बुझा दिया जाता रहा। बीती 7 मार्च 2014 को विवाहिता ने एक पुत्र को जन्म दिया। दर्ज कराया है कि बीती 7 जून को दामाद ने नरेन्द्रपुर निवासी व्यक्ति के पास फोन किया कि नया बांस आकर अपना फैसला कर जाओ तथा अपनी पुत्री को यहाँ से ले जाओ। 8 जून को दामाद के घर पहुँचने पर पुत्री मृतावस्था में पड़ी मिली। दामाद, सास, ससुर व देवर पर उसकी गला घोंटकर हत्या कर देने का आरोप  दर्ज कराया गया है।
घटना की सूचना पर स्याना सी ओ वंदना मिश्रा व कोतवाली प्रभारी एच आर यादव पुलिस बल के साथ ग्राम नया बांस में मौके पर पहुँच गए। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। स्याना कोतवाली में उपरोक्त मामला मुकदमा अपराध संख्या 14314 पर धारा 498 ए, 304 बी, 3/4 दहेज अधिनियम, 504 व 506 आई पी सी के तहत दर्ज किया गया है। विवेचना सी ओ स्याना करेंगी

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