केन्द्र
सरकार ने
भारतीय
चिकित्सा
परिषद
(संशोधित)
द्वितीय अध्यादेश,
2013 के खण्ड-3 के उपखण्ड-1
के
प्रावधानों
के तहत आज 68
सदस्यों
वाली भारतीय
चिकित्सा
परिषद (एमसीआई)
का पुनर्गठन किया।
खण्ड-3 के उपखण्ड (1) की धारा (ए) - 23 सदस्य (राज्यों के साथ विचार-विमर्श के बाद केन्द्र सरकार द्वारा नामांकित) खण्ड-3 के उपखण्ड (1) की धारा (एए) - 1 सदस्य (केन्द्र शासित प्रदेश दमन और दीव का प्रतिनिधित्व करने वाला केन्द्र सरकार द्वारा नामांकित) खण्ड-3 के उपखण्ड (1) की धारा (बी) - 29 सदस्य (विश्वविद्यालय/स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि) खण्ड-3 के उपखण्ड (1) की धारा (सी) - 7 सदस्य (राज्यों के पंजीकृत मेडिकल स्नातकों का प्रतिनिधित्व करने वाले) खण्ड-3 के उपखण्ड (1) की धारा (इ) - 8 सदस्य (केन्द्र सरकार द्वारा नामांकित)
इसके साथ ही भारतीय चिकित्सा परिषद की कार्यकारी परिषद (बीओजी) के अधिकार व कार्य वापस ले लिए गए हैं और उसे तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। परिषद के पुनर्गठन से संबंधित अधिसूचना egazette@nic.in पर उपलब्ध है। |