राष्ट्रीय (04/04/2013)
गुटखे पर प्रतिबंध के बाद बाजार बंद
मुजफ्फरनगर। एक अप्रैल से प्रदेश सरकार द्वारा तम्बाकू युक्त गुटखों पर न्यायालय के आदेश पर लगाई गई पाबंदी के मद्देनगर जिला प्रशासन ने गुटखे बेचने वाले व्यापारियों पर कड़ा रूख अख्तियार कर लिया है। गत दिवस मंगलवार को सिटी मजिस्ट्रेट ने पुलिस बल सहित बड़े गुटखा व्यापारी के यहां छापा मारा था। जिससे घबराए गुटखा व्यापारियों ने विरोध में अपनी दुकानें बंद कर प्रदर्शन किया। लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि न्यायालय व प्रदेश सरकार के आदेशो का अनुपालन किया जायेगा तथा गुटखा बेचने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा जायेगा। जिला प्रशासन का कड़ा रूख देखते हुए व्यापारी शाम तक बैक फुट पर आ गये तथा कचहरी गेट के समीप डा. अम्बेडकर की मूर्ति के बाहर सिटी मजिस्ट्रेट इन्द्रमणि त्रिपाठी की मौजूदगी में गुटखों की होली जलाई। ज्ञात रहे कि एक अप्रैल से पूरे प्रदेश में तम्बाकू युक्त गुटखों की बिक्री पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है। जो भी तम्बाकू युक्त गुटखा बेचता पाया गया उस पर तीन लाख रूपये से दस लाख रूपये तक जुर्माना व छह माह से आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। स्थानीय प्रशासन ने प्रदेश सरकार व न्यायालय के आदेशो के तहत बुधवार को दाल मंडी में गुटखा व्यापारियों की दुकानों पर छापा मारा। छापामारी को देखते हुए व्यापारी एकजुट हो गये तथा उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी तथा जोरदार नारेबाजी की। लेकिन जिला प्रशासन के कड़े रूख को देखते हुए बाद में व्यापारी सिटी मजिस्ट्रेट से मिले लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार व न्यायालय के आदेशो का पूर्णरूपेण पालन कराया जायेगा। इसके बाद नगर के व्यापारी बैक फुट पर आ गये और सफेदपोश व्यापारी नेताओं को साथ लेकर देर शाम कचहरी गेट पर डा. अम्बेडकर मूर्ति पर पहंुचे और सिटी मजिस्ट्रेट के सामने गुटखों की होली जलाई। संवाददाता से बातचीत में सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि व्यापारियों को बुधवार शाम तक का अल्टीमेटम दिया गया था और बताया गया था कि यदि इसके बाद भी किसी भी पान विक्रेता या व्यापारी की दुकान में गुटखा मिला तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने बताया कि छापामार कार्रवाई के दौरान ऐसे उत्पादों का सैम्पिल भी लिया जायेगा और जांच के बाद अगर सैम्पल फेल पाया गया तो व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। |
Copyright @ 2019.