राष्ट्रीय (31/03/2013) 
एक अप्रैल से गुटखे पर प्रतिबंध:एडीएम
मुजफ्फरनगर। अपर जिलाधिकारी प्रशासन मनोज कुमार सिंह एवं सिटी मजिस्ट्रेट इंद्रमणि त्रिपाठी ने पत्रकार वार्ता में तम्बाकू तथा निकोटिन से युक्त पान मसाला और गुटखा की बिक्री निर्माण वितरण तथा भंडारण पर उत्तर प्रदेश राज्य में प्रतिबंध के सम्बन्ध में विस्तार से बताते हुए कहा कि खाद सुरक्षा आयुक्त एवं औषधि प्रशासन विभाग उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश में तम्बाकू तथा निकोटिन से युक्त पान मसाला और गुटखे की बिक्री निर्माण वितरण व भंडारण पर एक अप्रैल 2013 से प्रतिबंध लगाया गया है। खाद सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बधन) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत उत्पाद में ऐसा कोई पदार्थ नहीं होगा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, किसी खाद उत्पाद में संघटकों के रूप में तम्बाकू और निकोटीन का उपयोग नहीं किया जायेगा। इसके उल्लंघन पर छह माह तक की सजा, तीन लाख रूपये तक का जुर्माना व अन्य दंडों होगा। इसके परिणामस्वरूप कोई क्षति पहुंचने पर कारावास व अन्य दंड होंगे। जिसके परिणाम स्वरूप अगर मृत्यु होती है तो कारावास की अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक ही हो सकेगी और जुर्माना भी दस लाख रूपये से कम नहीं होगा।
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