मुख्य सचिव एस. राय ने कुछ समाचार पत्रों में फोन टेपिंग को लेकर प्रकाशित समाचारों का स्पष्टीकरण करते हुए आज यहां कहा कि राज्य सी.आई.डी. एवं सतर्कता विभाग ने पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान कुछ दूरभाष नम्बरों को अनाधिकृत तौर पर टेप किया था, जो सरकार को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार नियमों के विरूद्ध एवं अवैध है। उन्होंने कहा कि कुछ नम्बर सरकार की स्वीकृति के बिना ही टेप किए गए। राय ने कहा कि अवैध एवं अनाधिकृत तौर से टेप किए गए फोन के रिकार्ड को जांच पूरी होने तक नष्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों, जिनमें राज्य सीआईडी एवं सतर्कता विभाग ने फोन टेप करने की अनुमति ली हो, को नियमों के अनुसार 6 माह से पहले नष्ट नहीं किया जा सकता और यह समयावधि 180 दिन है। कुछ समाचार पत्रों में रिकार्ड नष्ट करने की अवधि को 90 दिन बताया गया है, जो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि फोन टेप करना एक संवेदनशील मामला है जो व्यक्ति विशेष के निजी अधिकारों में हस्तक्षेप है। प्रदेश सरकार इस मामले में गहन जांच पड़ताल एवं सभी कानूनी पहलूओं पर विचार कर प्राथमिकी दर्ज करेगी।
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