राष्ट्रीय (20/02/2013) 
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में पंचायत सचिव के काडर को राज्य काडर और पंचायत सहायक के काडर को जिला काडर में बदलने का निर्णय लिया गया। इससे पूर्व यह काडर क्रमशः जिला एवं खण्ड काडर थे।
मंत्रिमण्डल ने अगले वित्त वर्ष से टोल टैक्स बैरियरों के लिए नीलामी एवं निविदा नीति अपनाने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में निःशुल्क स्कूल यूनीफार्म योजना को जारी रखने का निर्णय लिया गया। अब इसका नाम ‘महात्मा गांधी वर्दी योजना’ होगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव (एफ.एण्ड सीएस) की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा जो कपड़ा खरीदने, विवरण, डिजाइन, रंग और रख-रखाव शुल्क आदि का निर्धारण करेगी।
मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि शिमला जलापूर्ति एवं मल निकासी परियोजना के निर्माण, संचालन एवं रख-रखाव के लिए सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) मोड के अंतर्गत नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।
मंत्रिमंडल ने नगर निगम शिमला क्षेत्र में उन वृक्षों को काटने एवं छंटाई  के लिए स्थानागत निरीक्षण के लिए उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया है जो जान-माल के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। वन मंत्री, आबकारी एवं कराधान मंत्री और शहरी विकास मंत्री इस समिति के सदस्य होंगे।
बैठक में मैसर्ज मशोबरा रिजाटर््स प्राइवेट लिमिटेड का लेखा कार्य कैग को सौंपने का निर्णय लिया गया। यह कार्य वर्ष 1995 से लेकर किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने वर्तमान भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुरूप हि.प्र अधीनस्थ चयन सेवा बोर्ड के माध्यम से टीजीटी (कला), टीजीटी (नाॅन-मेडिकल), टीजीटी (मेडिकल), शास्त्री और भाषा अध्यापकों के पद भरने को मंजूरी दी है। यह निर्णय भी लिया गया है कि उपरोक्त पदों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) हिमाचल प्रदेश स्कूली शिक्षा बोर्ड द्वारा जेबीटी की तर्ज पर आयोजित की जाएगी।
बैठक में सिरमौर जिला के काला अम्ब और बिलासपुर जिला के श्री नयना देवी जी में अग्निश्मन चैकी आरंभ करने को स्वीकृति प्रदान की गई। बिलासपुर जिला में खारसी के समीप पुलिस चैकी आरंभ करने का भी निर्णय लिया गया है।
बैठक में हि.प्र सचिवालय में कार्यरत निजी स्टाफ और इनके समकक्ष कार्यालयों को पंजाब सरकार के आदेशों के अनुरूप विभिन्न श्रेणियों को विशेष वेतनमान देने की स्वीकृति दी गई।
मंत्रिमंडल ने नागरिक सुरक्षा विभाग में बीस वर्ष का सेवाकाल पूरा कर चुके उन 70 फायरमैन को आॅनरेरी लीडिंग फायरमैन के रूप में पदनामित करने का निर्णय लिया

है, जिन्हें कोई भी पदोन्नति-अतिरिक्त वित्तीय लाभ नहीं मिले हैं। इन्हें 80 रुपये प्रतिमाह का विशेष भत्ता भी दिया जाएगा।
बैठक में कारागार विभाग में अनुबंध आधार पर वार्डरों के 50 पद भरने का निर्णय लिया गया जिनमें 10 पद महिला वार्डरों के शामिल हैं।
सीधी भर्ती के माध्यम से जिला रोजगार अधिकारी, (राजपत्रित, श्रेणी-1) का एक पद, युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में अनुबंध आधार पर लिपिकों के 13 रिक्त पद और वन विभाग में मिस्त्री (श्रेणी-3) का एक पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
बैठक में निर्वाचन विभाग में विभिन्न श्रेणी के 8 पद और योजना विभाग में अधीक्षक ग्रेड-1 का एक पद सृजित करने और हि.प्र लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग का पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई। साथ ही टीजीटी (नाॅन-मेडिकल) के 17 बैकलाॅग पदों को भी अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया गया है।
वन विभाग में पांच दैनिकभोगी चालकों की सेवाएं नियति करने के लिए मंत्रिमंडल ने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में एकमुश्त छूट देने की स्वीकृति दी है।
मंत्रिमंडल ने नगर नियोजन विभाग में योजना अधिकारी (राजपत्रित, श्रेणी-1) के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को स्वीकृति दी। नागरिक सुरक्षा विभाग में कमांडेंट-जूनियर स्टाफ आॅफिसर के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन तथा अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले निदेशालय में संयुक्त निदेशक पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को स्वीकृति प्रदान की गई है। उप-निदेशकों,उप-नियंत्रकों (राजपत्रित, श्रेणी-1) के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है ताकि इन पदों की संख्या छह से बढ़ाकर सात की जा सके।
यह भी निर्णय लिया गया है कि धर्मशाला स्थित जिला कारागार के एक बैरेक को ‘ओपन एयर जेल’ घोषित किया जाएगा।
बैठक में जस्टिस पदमानाभन समिति की सिफारिशों के अनुरूप न्यायिक अधिकारियों के निर्धारित चिकित्सा भत्ते को 100 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमाह, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों का चिकित्सा भत्ता 1500 रुपये प्रतिमाह तथा पारिवारिक पेंशनधारकों का चिकित्सा भत्ता 750 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने सीमेंट (पीपीसी) की आपूर्ति के लिए ठेका दर 3220 रुपये पीएमटी (161 रुपये प्रति 50 किलोग्राम बैग) और सीमेंट (ओपीसी) के लिए 3520 रुपये पीमएटी (176 रुपये प्रति 50 किलोग्राम बैग) निर्धारित की हैं जिसमें वैट भी शामिल है।
बैठक में सुन्नी डिग्री काॅलेज का नाम राजकीय डिग्री काॅलेज सुन्नी और बंगाणा काॅलेज का नाम राजकीय डिग्री काॅलेज बंगाणा करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने पूर्व सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के अंतिम छह माह में लिए गए निर्णयों की समीक्षा भी की।


 

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