राष्ट्रीय (25/10/2012)
विधानसभा चुनाव-2012 के लिए वैकल्पिक दस्तावेज
निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि हिमाचल प्रदेश के सभी मतदाता जिन्हें मतदाता पहचान पत्र प्रदान कर दिए गए हैं, को 4 नवम्बर, 2012 को मतदान करते समय इन्हें अपने साथ रखना होगा। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता की पहचान के लिए अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों द्वारा जारी किए गए मतदाता फोटो पहचान पत्र भी मान्य होंगे। निर्वाचन आयोग के अनुसार यदि कोई मतदाता अपना मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ हो तो वह अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्न फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत कर सकता हैः- . पासपोर्ट ..ड्राईविंग लाईसैंस ..आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड) ..राज्य@केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र ..सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों@डाकघर द्वारा 30 सितम्बर, 2012 को या उससे पहले खोले गए खातों के आधार पर जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक तथा किसान पासबुक ..स्वतंत्रता सेनानियों के फोटोयुक्त पहचान पत्र ..सक्षम प्राधिकरण द्वारा 30 सितम्बर, 2012 को या उससे पहले जारी किए गए फोटोयुक्त अनुसूचित जाति@अनुसूचित जनजाति@अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ..सक्षम प्राधिकरण द्वारा 30 सितम्बर, 2012 को या उससे पहले जारी किया गया फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र ..30 सितम्बर, 2012 को या उससे पहले जारी किया गया फोटोयुक्त हथियार लाईसैंस ..मनरेगा योजना के अन्तर्गत 30 सितम्बर, 2012 तक जारी किए गए फोटोयुक्त जाॅब कार्ड ..फोटोयुक्त पट््टा, डीड रजिस्ट्री इत्यादि जैसे सम्पत्ति दस्तावेज ..30 सितम्बर, 2012 को या उससे पहले जारी किए गए भूतपूर्व सैनिकों के पैंशन खाता@पैंशन वेतन आदेश, भूतपूर्व सैनिकों की विधवा@आश्रित के प्रमाण पत्र, वृद्धा पैंशन आदेश जैसे फोटोयुक्त पैंशन दस्तावेज ..केन्द्रीय श्रम मंत्रालय की स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत 30 सितम्बर, 2012 तक जारी किए गए फोटोयुक्त स्मार्ट कार्ड ..राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.) के अन्तर्गत आर.जी.आई. द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड। हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नरेन्द्र चैहान ने यह जानकारी आज यहां दी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि परिवार के अन्य सदस्यों की पहचान के लिए उपरोक्त दस्तावेज में से कोई एक परिवार के मुखिया के नाम पर उपलब्ध होने चाहिए। परिवार के अन्य सदस्यों के लिए यह पहचान तभी मानी जाएगी जब परिवार के सभी सदस्य मतदान के लिए एक साथ आएं और परिवार के मुखिया द्वारा उनकी पहचान सुनिश्चित बनाई जाए। |
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