राष्ट्रीय (18/10/2012) 
रेलवे का यात्रियों से रेलगाडियों में ज्वलनशील वस्तुएं न ले जाने का आग्रह

रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए रेल मंत्रालय ने यात्रियों को रेलगाडियों में ज्वलनशील वस्तुएं साथ न ले जाने का आग्रह किया है। पटाखे, गैस सिलेंडर, एसिड, पेट्रोल, केरोसीन, स्žटोव आदि जैसे विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थ रेलगाड़ी में सफर के दौरान साथ ले जाने की अनुमति नहीं है। ऐसा करना रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 164 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। ऐसा करने पर 3 साल तक की जेल या 1,000/- रूपए का जुर्माना लग सकता है या दोनों हो सकते हैं तथा धारा 165 के अंतर्गत 500/- रूपए का जुर्माना लागू है।

यात्री इस संबंध में सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 011-23303982, 011-23303983, 011-23303748 पर संपर्क कर सकते हैं।

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