नई दिल्ली 8 अक्टूबर। उत्तरी दिल्ली नगर निगम वार्ड-152 नारायणा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार राजन तिवारी की माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय में दायर चुनाव याचिका मंजूर हो गई है। राजन तिवारी ने निर्दलीय उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव जीतने में अवैध तरीकों का इस्तेमाल तथा पद का दुरूपयोग का आरोप लगाया था और चुनाव को अवैध घोषित करने की मांग की थी। माननीय न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुये याचिकाकत्र्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। अब नारायणा वार्ड 152 में पुनः चुनाव कराने का आदेश हुआ है। राजन तिवारी के अधिवक्ता हरिओम गुप्ता ने फैसले का स्वागत किया है और कहा कि निर्दलीय प्रमोद तंवर लाभ के पद पर रहते हुये चुनाव लड़ा इस कारण उसका निर्वाचन अवैध घोषित किया गया। इस उम्मीदवार ने आचार संहिता का भी उल्लंघन किया और ‘शपथपत्र में अचल संपत्ति का भी पूरा ब्यौरा नहीं दिया जो अपराध की श्रेणी में आता है। 15 अप्रैल, 2012 को हुये इस चुनाव में उक्त निर्दलीय उम्मीदवार ने अपनी जीत के लिए स्थानीय कांग्रेसी बागी नेता और कार्यकत्र्ताओं का भी सहारा लिया। |