गुजरात का कार्यकाल 17.01.2013 और हिमाचल प्रदेश की विधानसभाओं का कार्यकाल 10.01.2013 पर को पूरा होगा:- तय कार्य प्रणाली के मुताबिक चुनाव आयोग उन राज्यों की विधानसभा के लिए आम चुनावों का आयोजन करता है, जिनका कार्यकाल आसपास या लगभग एक साथ पूरा हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 (1) के साथ अनुच्छेद 324 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों, कर्तव्यों और कार्यकलापों के अनुसार लोक अधिनियम, 1951 के खंड-15 के मुताबिक आयोग द्वारा गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभाओं के वर्तमान कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व नई विधानसभाओं के गठन के लिए चुनावों का आयोजन कराना अनिवार्य है। विधानसभा क्षेत्र.....संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के आदेश, 2008 द्वारा निर्धारित गुजरात और हिमाचल प्रदेश राज्यों में विधानसभा सीटों की कुल संख्या और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है:- राज्य कुल विधानसभा सीटो की संख्या अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित गुजरात 182 13 27 हिमाचल प्रदेश 68 17 3 मतदाता सूची गुजरात और हिमाचल प्रदेश राज्यों में सभी वर्तमान विधानसभा सीटों की मतदाता सूचियों को 1 जनवरी 2012 के संदर्भ के अनुसार क्रमश: 31.8.2012 और 09.08.2012 को प्रकाशित अंतिम तिथि के अनुरूप संशोधित किया जा चुका है। राज्य ................ अंतिम प्रकाशन के अनुसार कुल मतदाताओं की संख्या गुजरात .............. 37815306 हिमाचल प्रदेश.........4516054
गुजरात 99.43 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश 100 प्रतिशतमतदाताओं और मतदाता फोटो पहचान पत्रों (ईपीआईसी) की पहचान। मतदान के समय मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की पहचान अनिवार्य होगी। ईपीआईसी प्राप्त कर चुके मतदाताओं की पहचान सिर्फ ईपीआईसी के माध्यम से ही की जाएगी। चुनाव होने वाले इन राज्यों में वर्तमान में ईपीआईसी की स्थिति इस प्रकार है:- गुजरात 99.43 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश 100 प्रतिशत फोटो पहचान पत्र से वंचित सभी मतदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने फोटो मतदाता पहचान पत्र अपने विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों से प्राप्त कर लें। मताधिकार से कोई भी मतदाता वंचित न रहे इसे सुनिश्चित करने के क्रम में, मतदाताओं की पहचान के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों को पहचान के तौर पर स्वीकृति देने के लिए पृथक निर्देश जारी किए जाएंगे।
|