राष्ट्रीय (15/09/2012) 
ट्राई ने ‘’ब्लैकआउट’’ दिनों के मुद्दे पर मार्गनिर्देश जारी किये

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज ‘’ब्लैकआउट’’ दिनों के मुद्दे पर पारदर्शिता बढ़ाने के विचार से अतिरिक्त उपायों का विवरण देते हुए मार्गनिर्देश जारी किये हैं।

‘’ब्लैकआउट’’ दिनों का मतलब उन दिनों से हैं जिस दिन सेवाप्रदाता उनके द्वारा की गई पेशकश के अधीन किसी प्लान/पैकेज के अधीन मुफ्त अथवा रियायती वॉयस कॉलों/एसएमएस की अनुमति नहीं देते है। कुछ मार्गनिर्देश पहले से ही लागू है जिसके अनुसार एक कलेंडर वर्ष में पाँच से अधिक संख्या में ब्लैकआउट दिन नहीं होंगे और एक बार उपभोक्ता द्वारा पैकेज खरीदने के बाद इस प्रकार की तिथि में कोई बदलाव नहीं किया जाता है।

‘’ब्लैकआउट’’ दिनों में कॉलों अथवा एसएमएस के शुल्क उस शुल्क प्लान की दर से अधिक नहीं होगी, जिसके लिए उपभोक्ता पंजीकृत है

प्रत्येक ‘’ब्लैकआउट’’ दिन शुरू होने से पहले उपभोक्ताओं को सूचित किया जायेगा और इसके साथ ही ‘’ब्लैकआउट’’ दिन की तिथि/अवसर के बारे में भी सूचित किया जायेगा।

प्रत्येक छ: माह में सेवाप्रदाता के शुल्क प्लानों के साथ सेवा क्षेत्र के अनुसार प्रत्येक कलेंडर वर्ष की शुरूआत से पहले सेवाप्रदातओं की वेबसाइट पर उस कलेंडर वर्ष के लिए लागू ‘’ब्लैकआउट’’ दिनों की सूची दशाई जायेगी।

प्रत्येक छ: माह में सेवाप्रदाता के शुल्क प्लानों के साथ सेवा क्षेत्र के अनुसार प्रत्येक कलेंडर वर्ष की शुरूआत से पहले सेवाप्रदातओं की वेबसाइट पर उस कलेंडर वर्ष के लिए लागू ‘’ब्लैकआउट’’ दिनों की सूची दशाई जायेगी।

ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर इन निर्देशों को रखा गया है।

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