राष्ट्रीय (28/04/2010)
अभिनेत्री खुशबू के विरूद्ध दायर याचिका को उच्चतम न्यायालय ने खारिज किया
नई दिल्ली 28 अप्रैल। दक्षिण भारत की अभिनेत्री खुशबू के खिलाफ चल रहे 22 आपराधिक मामलों को आज उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया है। लगभग साढ़े चार साल तक चले उन मामलों को मुख्य न्यायधीश केजी बालाकृष्ण, न्यायमूर्ति दीपक वर्मा और न्यायमूर्ति बीएस चैहान ने खारिज करने की अनुमति दे दी है। अभिनेत्री के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अभिनेत्री द्वारा दायर अपील की अनुमति भी दे दी। अभिनेत्री के खिलाफ मद्रास के कई जगहों पर याचिका दायर की गई थी। उल्लेखनीय है कि 39 वर्षीय अभिनेत्री खुशबू ने 2005 में मीडिया के समक्ष एक साक्षात्कार के दौरान विवाह पूर्व यौन संबंध स्थापित किये जाने की अनुमति देने की बात कही थी। खुशबू का कहना था कि अनचाहे गर्भाधान और यौन रोगों से बचने के लिए विवाह पूर्व सेक्स संबध स्थापित करना लाजिमी है। अपने इस बयान के बाद वह अभिनेत्री विवादों में आ गई और उनके खिलाफ कई सामाजिक संगठनों द्वारा मद्रास के कई जगहों पर याचिका दायर किये गये थे। लेकिन इतने लम्बे समय तक चले इस मुकदमें पर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करने का निर्देश दिया। अदालत के इस कदम पर अभिनेत्री खुशबू ने अपने सहयोगी मित्रों, परिजनों एवं भारतीय न्याय व्यवस्था के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह मेरी नहीं देश के युवा वर्ग की जीत है। |
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