राष्ट्रीय (30/07/2024)
उत्तर प्रदेश सरकार ‘लव जिहाद’ कानून को मजबूत करेगी; दोषियों को उम्रकैद की सजा मिलेगी
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने विवादास्पद ‘लव जिहाद’ कानून में सख्त संशोधन करने का निर्णय लिया है। नए प्रस्तावित संशोधनों के तहत, शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले दोषियों को उम्रकैद की सजा मिल सकती है। यह कदम इस कानून की मौजूदा सजा को लेकर बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर उठाया गया है। सरकार का कहना है कि वर्तमान दंड पर्याप्त नहीं है और इससे धर्म परिवर्तन के मामलों में कमी नहीं आ रही। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य है कि ऐसे मामलों में दोषियों को कड़ी सजा दी जाए ताकि दूसरों को भी इसका संदेश मिले और ऐसे अपराधों में कमी आए। इन संशोधनों को आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा, जहां विधायकों द्वारा इन पर चर्चा और मतदान होगा। अगर ये संशोधन पास हो जाते हैं, तो यह राज्य की धर्म परिवर्तन से जुड़े मामलों के प्रति नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव होगा। सरकार को उम्मीद है कि सख्त सजा के चलते जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों में कमी आएगी और समाज में सुरक्षा बढ़ेगी। हालांकि, इस कानून का विरोध भी बढ़ रहा है। आलोचकों का कहना है कि यह कानून अंतरधार्मिक शादियों को निशाना बनाता है और इसके दुरुपयोग की आशंका है। वे दावा करते हैं कि इस कानून से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अंतरधार्मिक संबंधों को नुकसान हो सकता है, और इसे व्यक्तिगत प्रतिशोध का साधन भी बनाया जा सकता है। इस विवादित कानून को लेकर समाज में व्यापक बहस चल रही है, जो धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन को लेकर चिंताओं को उजागर करती है। संवाददाता चेष्टा रूस्तगी की रिपोर्ट |
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