विशेष (17/05/2023)
गà¥à¤°à¥à¤¦à¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ बà¥à¤‚गा नानकसर रविदासिया सिंघा पर जबरन कबà¥à¤œà¤¾ करने के मामले में à¤à¤¨à¤¸à¥€à¤à¤¸à¤¸à¥€ ने बठिंडा पà¥à¤°à¤¶à¤¾à¤¸à¤¨ से 31 मई तक कारà¥à¤°à¤µà¤¾à¤ˆ रिपोरà¥à¤Ÿ जमा करने को कहा
नई दिलà¥à¤²à¥€, 17 मई, राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¥€à¤¯ अनà¥à¤¸à¥‚चित जाति आयोग ने गà¥à¤°à¥à¤¦à¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ शà¥à¤°à¥€. बà¥à¤‚गा नानकसर रविदासिया सिंघा रेजिसà¥à¤Ÿà¤°à¥à¤¡ के उपाधà¥à¤¯à¤•à¥à¤· दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ की गई शिकायत, जिसमे उनà¥à¤¹à¥‹à¤‚ ने कहा कि 60 से अधिक हथियारबंद लोगों ने गà¥à¤°à¥à¤¦à¥à¤µà¤¾à¤°à¥‡ में घà¥à¤¸ कर कबà¥à¤œà¤¾ करने की नियत से हिंसा की, का कड़ा संजà¥à¤žà¤¾à¤¨ लेते हà¥à¤, अपने अधà¥à¤¯à¤•à¥à¤· विजय सांपला के आदेश पर बठिंडा पà¥à¤°à¤¶à¤¾à¤¸à¤¨ को नोटिस जारी कर उनसे ‘कारà¥à¤°à¤µà¤¾à¤ˆ की रिपोरà¥à¤Ÿâ€™ ततà¥à¤•à¤¾à¤² देने को कहा। राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¥€à¤¯ अनà¥à¤¸à¥‚चित जाति आयोग को लिखित शिकायत में गà¥à¤°à¥à¤¦à¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ के उपाधà¥à¤¯à¤•à¥à¤· जसवीर सिंह महराज ने कहा कि गà¥à¤°à¥à¤¦à¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ साहिब की सà¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨à¤¾ 1946 में संत साधॠराम टिबà¥à¤¬à¥‡ वाले ने की थी। गà¥à¤°à¥à¤¦à¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ साहिब से रविदासिया सिख समà¥à¤¦à¤¾à¤¯ की à¤à¤¾à¤µà¤¨à¤¾ और आसà¥à¤¥à¤¾ जà¥à¤¡à¤¼à¥€ हà¥à¤ˆ है। शà¥à¤°à¥€ दमदमा साहिब तलवंडी साबो बठिंडा के à¤à¤¸à¤œà¥€à¤ªà¥€à¤¸à¥€ के 60 से अधिक सदसà¥à¤¯à¥‹à¤‚ ने जबरन कबà¥à¤œà¤¾ करने के इरादे से तेज धार वाले हथियारों (तलवार और लाठी) के साथ गà¥à¤°à¥à¤¦à¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ बà¥à¤‚गा नानकसर रविदासिया सिंघा में पà¥à¤°à¤µà¥‡à¤¶ किया और गà¥à¤°à¥à¤¦à¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ सेवादारों को पीटना शà¥à¤°à¥‚ कर दिया। इससे गà¥à¤°à¥à¤¦à¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ साहिब के कई सदसà¥à¤¯à¥‹à¤‚ को चोटें आईं और वे असà¥à¤ªà¤¤à¤¾à¤² में à¤à¤°à¥à¤¤à¥€ हैं. इस बीच, आयोग ने फरीदकोट कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤° के संà¤à¤¾à¤—ीय आयà¥à¤•à¥à¤¤; पà¥à¤²à¤¿à¤¸ महानिरीकà¥à¤·à¤• (बठिंडा कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤°); बठिंडा के उपायà¥à¤•à¥à¤¤; और वरिषà¥à¤ पà¥à¤²à¤¿à¤¸ अधीकà¥à¤·à¤• (जिला बठिंडा) को मामले की जांच करने के आदेश दिठहैं और आरोप / मामले पर की गई कारà¥à¤°à¤µà¤¾à¤ˆ की रिपोरà¥à¤Ÿ तथà¥à¤¯à¥‹à¤‚ सहित पोसà¥à¤Ÿ या ईमेल के माधà¥à¤¯à¤® से 31 मई तक पà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤à¥à¤¤ करने के लिठकहा गया है। सांपला ने अधिकारियों को चेताया कि यदि कारà¥à¤°à¤µà¤¾à¤ˆ की गई रिपोरà¥à¤Ÿ निरà¥à¤§à¤¾à¤°à¤¿à¤¤ समय के à¤à¥€à¤¤à¤° पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ नहीं होती है, तो आयोग à¤à¤¾à¤°à¤¤ के संविधान के अनà¥à¤šà¥à¤›à¥‡à¤¦ 338 के तहत उसे दी गई दीवानी अदालत की शकà¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ का पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— कर सकता है और दिलà¥à¤²à¥€ में आयोग के समकà¥à¤· वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤—त उपसà¥à¤¥à¤¿à¤¤à¤¿ के लिठसमन जारी कर सकता है। . |
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